मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या और दहेज हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार लैरोदोनवार गांव निवासिनी संगीता सिंह पत्नी स्व. भगत सिंह की तहरीर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि वह राजा नहुष कस्बा खास घोसी में रहती है। 7 जनवरी को उसके घर पर 6-7 मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए और उसके लड़के हिमांशु उर्फ बिट्टू को साथ लेकर गए तथा मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के सिपाह लालनपुर गांव निवासी पंकज कुमार पुत्र उमेश कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार पठानटोला मोहल्ला निवासिनी आयशा खातून पत्नी अब्दुल गफ्फार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसकी पुत्री शबा परवीन की शादी मंजर कमाल के साथ हुई थी। आरोप है कि पांच लाख रुपये दहेज की मांग लेकर उसकी पुत्री शबा परवीन को उसके परिवार वाले प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 22 दिसंबर को सूचना पर अस्पताल पहुंचा, उसकी पुत्री के गले पर निशान था। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी क्यारी टोला पूरा निजाम मोहल्ला निवासी पति मंजर कमाल पुत्र जियाउद्दीन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।