मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी एक्ट ललिता गुप्ता ने नौकरी दिलाने और विदेश भेजने के नाम पर पैसा हड़पने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र नाथ राय व अखिलेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। अभियोजन के अनुसार कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना के माहपुर गांव निवासी दिनेश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने उसे विदेश भेजने के नाम पर 70 हजार रुपये लिए। लेकिन विदेश नहीं भेजा। रुपये मांगने पर धमकी दी। मामले में आरोपी रविंद्र यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार, दक्षिणटोला थानान्तर्गत भटकुआ पट्टी दयाराम निवासिनी आरती कुमारी पुत्री स्वर्गीय सुदामा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसे और उसके भाई बहन सहित तीन लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी ने 26 लाख 87 हजार 900 रुपये हड़प लिए। आरोपी झारखंड प्रांत के रंगादाई रेलवे कालोनी धनबाद निवासी वसीम खान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई अदालत ने दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी।