मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगाने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को 7 मार्च को आरोपी शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के हरखौली गांव निवासी मनीष चौहान पुत्र शिव शंकर चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद कर दिया।जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।