मऊ । विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट हर्ष अग्रवाल ने युवती को नौकरी का प्रलोभन देकर भगाने तथा दुष्कर्म करने के बाद धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है ।अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की को आरोपी नौकरी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर आजमगढ़ ले गया। वहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। धर्म परिवर्तन कर उसका नाम बदल दिया। शादी की। मामले में आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के यूसुफाबाद निवासी नसीम अहमद पुत्र खैरुल बशर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक अखिलेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया।