मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या के दो मामलों में नामजद छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कुंडा शरीफपुर गांव निवासिनी चिंतामणी पुत्री प्रदीप राजभर की तहरीर पर एफआई दर्ज हुई। वादिनी का आरोप है कि 5 जून की रात को आरोपी लाठी-डंडा लेकर उसके घर में घुस गए। उसके पिता प्रदीप राजभर को घर से बाहर निकाल कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। मामले में आरोपियों पूजा और गुड़िया पुत्री लालजी तथा अंजनी पुत्री अर्जुन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अदरी निवासिनी वादिनी मुकदमा का लड़का हफीजुर्रहमान 10 जून को एक जलसा देखने गया था। इस दौरान आरोपियों ने उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान हफीजुर्रहमान की मौत हो गई। मामले में आरोपियों ओसामा पुत्र जमील, सादिक नदीम उर्फ मोहम्मद नदीम पुत्र नफीस और अबुसाद पुत्र शमशुल निवासी कोट अदरी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के तर्कों को तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।