मऊ। चिरैयाकोट क्षेत्र में हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने खारिज कर दिया। जिला जज ने बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने जमानत अर्जी खारिज की। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने वादी मुकदमा की लड़की के साथ 28 फरवरी की रात्रि में दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के आरोपी रोबिन थामस की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।