फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजी ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय की लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी देवरिया जनपद के बरहज थाना क्षेत्र के पटेलनगर जहाज घाट निवासी राहुल निशांत पुत्र नौमन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें