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हत्या के मामले में चार की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या के मामले में नामजद चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार अहिरौली गांव निवासी रामपरीखा यादव पुत्र उमाशंकर यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 21 अगस्त 2022 को घटिया सामग्री का प्रयोग कर नाली का निर्माण कराया जा रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया गया। इसी दौरान चुनावी रंजिश को लेकर आरोपीगण ने उसके भाई राम मुनेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी।
मामले में आरोपी हथिनी गांव निवासी डिंपल खरवार उर्फ अमरजीत खरवार पुत्र कविंद्र खरवार, कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय पुत्र प्रद्युम्न राय, विनय राय उर्फ राजा राय और दिवाकर उर्फ राजू पुत्रगण कमलेश राय की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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