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Mau News: गैंगस्टर एक्ट में चार की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामजद चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपीगण कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के तुलसीपुर कुढ़वा गांव निवासी दिनेश यादव पुत्र विश्राम यादव, जयराम यादव पुत्र विश्वनाथ यादव तथा चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी उद्धरेज पुत्र अतवारू और गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के सौना गांव निवासी सत्येंद्र यादव पुत्र सोभनाथ यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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