मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने दो सगी किशारी बहनों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले मेें नामजद पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी के अवलोकन के बाद दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 17 वर्षीय किशोरी वादिनी मुकदमा अपनी 15 वर्षीय सगी बहन के साथ 30 जून को शौच के लिए गई थी। उसी दौरान विशाल, जितेश, अरुण, सोदिन और चंद्रकांत ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के कलाफनपुर गांव निवासी आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे जज ने खारिज कर दिया।