जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। साथ ही उसे धमकी दी। मामले में नामजद रानीपुर थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव निवासी अर्जुन उर्फ अविनाश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।