मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को आरोपी ने 15 अप्रैल 2022 को नशीला पदार्थ खिलाया, फिर दुष्कर्म किया। इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता रहा। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी मुहल्ला निवासी विशाल सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।