मऊ। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 28 मार्च को शादी के आशय से बहला फुसलाकर कर भाग ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मोनू राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।