फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेवराकुंद गांव निवासी प्रदीप पुत्र राजेंद्र सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों वादी प्रदीप को चाकू, लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अपडडिया हरिपरा गांव निवासी संगम पुत्र मुख्तार सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन

जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें