मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को जिले के कई निजी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इसमें पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूक किया गया। न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार यादव ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में किशोर-किशोरियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानून विशेष संरक्षण देता है। इस आयु से पूर्व रोमांटिक या यौन संबंध गंभीर कानूनी परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चों को किसी भी परेशानी में माता-पिता, शिक्षक या विश्वसनीय वयस्क से संपर्क करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। संवाद