बढुआ गोदाम। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिलाद गांव निवासी साल भर से फरार चल रहे पाक्सो एक्ट के आरोपी के घर पर शुक्रवार को पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिलाद गांव निवासी अरविंद के धारा 82 और 83 की कार्रवाई की गई। कोर्ट ने अरविंद के जमानतदारों सुदर्शन और मिश्रीलाल को तलब किया है। एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले की विवेचना सरायलखंसी थाने के पिजड़ा चौकी इंचार्ज एस आई दल प्रताप सिंह कर रहे हैं। दुष्कर्म के आरोपी अरविंद के विरुद्ध बाद में पास्को एक्ट की धारा बढ़ाई गई थी। दुष्कर्म की धाराओं में उसकी जमानता हो गई थी लेकिन बाद में आई जांच रिपोर्ट में पीड़िता के नाबालिग होने पर इस मामले में पाक्सो एक्ट के तहत धारा बढ़ा दी गई थी। आरोपी कोर्ट में हाजिर होकर जमानत नहीं करा रहा था। इसके चलते कोर्ट ने उसके विरुद्ध धारा 82 और 83 का नोटिस जारी किया गया था। चौकी इंचार्ज ने अपने हमराहियों के साथ अरविंद के गांव में पहुंचकर डुगडुगी बजवाया और उसके घर पर नोटिस चस्पा कराया। पूर्व की धाराओं में उसकी जमानत लेने वाले दो जमानतदारों को कोर्ट ने तलब किया है।