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Mau News: सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

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मऊ। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री सहित 22 सदस्यीय नई कार्यकारिणी के गठन के लिए शुक्रवार को घोषणा की गई। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष दीनानाथ यादव ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि 13 और 14 दिसंबर को नामांकन तथा 21 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए 1028 अधिवक्ताओं की मतदाता सूची जारी की गई है।
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चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही कचहरी परिसर में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष दीनानाथ यादव की ओर से जारी सूचना के अनुसार कुल 22 पदों के चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, साधारण उपाध्यक्ष के दो पद, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद, महामंत्री का एक पद, संयुक्त मंत्री के तीन पद, कोषाध्यक्ष एक पद, कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी के छह और वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी के 6 पदों पर चुनाव कराया जाएगा। 13 और 14 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
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दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 15 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक होगी। तथा उसी दिन अपराह्न 2 बजे से 4:00 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 21 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मतदान होगा।
वहीं, 22 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजेे से मतगणना होगी। चुनाव परिणाम की अधिकृत घोषणा आमसभा की बैठक में 23 दिसंबर को अपराह्न 1:30 बजे की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही संभावित प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए। इससे कचहरी परिसर में चुनावी सरगरमी बढ़ गई।
मुहम्मद एकबाल अहमद सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त
मऊ। एल्डर कमेटी व चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष दीनानाथ यादव ने बताया कि चुनाव संचालन में सहयोग के लिए मोहम्मद इकबाल अहमद को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। आगे बताया कि पर्चा दाखिला के समय उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ स्वयं प्रस्तावक व समर्थक का बार कौंसिल द्वारा प्रदत्त सीओपी प्रमाण पत्र/ परिचय पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। प्रत्याशी प्रस्तावक एवं समर्थक केवल यही तीन व्यक्ति नामांकन पत्र प्रस्तुत करेंगे। नामांकन दाखिला के समय प्रत्याशी, प्रस्तावक और समर्थक को बार कौंसिल द्वारा प्रदत्त सीओपी प्रमाण पत्र/ परिचय पत्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। साथही मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सीओपी प्रमाण पत्र/ परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में कोई भी अधिवक्ता मतदान नहीं कर सकेगा, और न ही मतदान के दिन मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेगे।
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