जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट के दौरान जयराम की हुई हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के जगनपुर गांव निवासी वेद प्रकाश पुत्र दशरथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। वादी का कथन है कि चुनावी रंजिश को लेकर दो मई की शाम 7:00 बजे अभियरुक्तगण जान से मारने की नियत से लाठी डंडा गड़ासा लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ाए और उसके भाई जयराम ,भतीजा राहुल तथा भाभी कालिंदी को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई । इलाज के दौरान जयराम की मौत हो गई। मामले में आरोपी जगनपुर गांव निवासी कामता प्रसाद पांडेय पुत्र शिवपूजन पांडेय की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।