मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने बृहस्पतिवार को दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुये आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने के बाद किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि जब पीड़िता ने शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। धमकी भी दी। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के प्यारेपुर सलाउद्दीनपुर गांव निवासी हरिवंश उर्फ वंश राव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया।