जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव की हत्या के मामले में आरोपी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार बढुआ गोदाम गांव निवासी रामकरन यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन था कि उसके भाई ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव की 18 दिसंबर को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करने गए हुए थे। मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसरी गांव निवासी संतोष सिंह उर्फ बागी पुत्र स्वर्गीय राम अवध की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।