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Mau News: आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में अब्बास की वीसी से हुई पेशी

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मऊ। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की मंगलवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। प्रभारी सीजेएम ने दोनों मामलों मे 14 जून की तिथि तय की। इसमें एक मामला शहर कोतवाली तथा एक मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआइ राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 27 फरवरी को चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस की विवेचना में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दायर किया। मामले में हाइकोर्ट ने आरोपियों पर उत्पीड़ात्मक कार्रवाई पर रोक लगाया है। प्रभारी सीजेएम 14 जून को अगली सुनवाई करेंगे। दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इसराइल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध चार्जशीट दायर किया। हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सीजेएम ने धारा 188,171 भादवि के आरोप से मुक्त कर दिया है। वहीं धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संज्ञान लिया है। जिसमें आरोप तय करने के लिए आरोपियों का बयान दर्ज होना है। प्रभारी सीजेएम एमपी/एमएलए ने आरोपियों का बयान के लिए 14 जून की तिथि तय की।
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