मऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में हेड स्पीच के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली गई। विशेष न्यायाधीश ने आदेश में लिखा कि विचारण में सहयोग करेंगे, साक्षियों को डराएंगे-धमकाएंगे नहीं। न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट मेंं सुनवाई हुई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान प्रशासन को धमकी भरे बोल कहे।
पुलिस ने विवेचना में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुफपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।