मऊ। गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश जीव कुमार वत्स ने दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है। विशेष जज ने अपने आदेश मे लिखा कि नामजद आरोपी आफ्शा अंसारी विवेचना से ही फरार हैं। आरोप पत्र मिलने के बाद अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट और 82 सीआरपीसी की प्रक्रिया भी की जा चुकी है। इस मामले में साक्षी वरिष्ठ उपनिरीक्षक मधुसूदन चौरसिया का बयान दर्ज है कि फरार आरोपी के मकान पर सीलबंद ताला लगा था, आस पड़ोस के व्यक्तियों ने बताया कि मकान गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क है। अभियुक्त फरार हैं। ऐसे में अभियुक्त के फरार घोषित करते हुए उसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया। साथ ही इस मामले में पत्रावली पृथक करते हुए दूसरे आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 3 अक्तूबर की तिथि तय की। यह मामला नगर के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। जहां तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आफ्शा अंसारी और अनवर सहजाद, सरजीत रजा उर्फ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध फरारी में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में आफ्शा के अलावा दूसरे आरोपी कोर्ट में हर सुनवाई में उपस्थित आ रहे हैं।