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साढे चार वर्षीय बालक की हत्या में दो को आजीवन कारावास

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सुरेश चंद गुप्ता ने साढे चार वर्षीय बालक की गला काटकर की गई हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20-20 हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 50 प्रतिशत धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति मृतक बेचू मौर्य के विधिक प्रतिनिधि को देने का आदेश दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार भतौली उदमतिया गांव निवासी विधिचंद मौर्य पुत्र रामदेव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि पुरानी रंजिश को लेकर 10 सितंबर 2014 को जब उसका लड़का बेचू मौर्य साढे चार वर्ष खेत की तरफ शौच करने जा रहा था। उसी समय आरोपीगण फावड़ा से उसका गला काटकर हत्या कर दिए। वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना भटौली उदमतिया गांव निवासी अंगद मौर्य पुत्र शिव प्रसाद मौर्य तथा पूनापार गांव निवासी रजदीप उर्फ पिंटू विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचंद विश्वकर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय और विजय कुमार ने कुल सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहां गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण अंगद मौर्य और रजदीप उर्फ पिंटू विश्वकर्मा को हत्या का दोष पाए जाने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20-20 हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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