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चार की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या और हत्या का प्रयास के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा चंद्रावती देवी पत्नी श्याबिहारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि संपत्ति हड़पने की नियत से उसके पति श्यामबिहारी की हत्या कर शव को नैनवा वन के पास फेक दिया। पुलिस ने उसके पति का शव सात अप्रैल 2018 को बरामद किया। मामले में आरोपी छपरा गांव निवासी मुकेश कन्नौजिया पुत्र प्रेमचंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मेंहदुपार गांव निवासी धर्मेंद्र कुुुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि 25 फरवरी 2019 को रंजिश को लेकर आरोपीगण ने उसके घर पर जानलेवा हमला कर रामप्रवेश, शिवचंद, जनार्दन, संगीता तथा परविंदर आदि को गंभीर चोटें पहुचाया। मामले में आरोपी सरगुआ मेंहदुपार निविहा गांव निवासी अजीत और विजय पुत्रगण रघुराई तथा राम औतार पुत्र जंगी की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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