मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील घोसी के प्रांगण में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । इसमेें उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता के साथ ही विभिन्न विषयों पर कानूनी जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बावत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निस्तारण होने से आपसी कटुता समाप्त होने के साथ ही कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। इसकी न तो अपील होती है न ही रिविजन । उन्होंने लोगों से लोक अदालतों के माध्यम से अपने मामलों को सुलह समाझौता के आधार पर निस्तारण कराए जाने की सलाह दिया। साथ ही लोगों को मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र के बावत जानकारी देते हुए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और दायित्वों के बावत जानकारी देते हुए कानून में मिले उन्हें संरक्षण के बावत बताया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सर्वेश सिंह, लेखपाल अगस्त राम सहित दर्जनो लोग उपस्थित रहे। संचालन अनिल कुमार मिश्र ने किया।