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दहेज हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी बने व्यक्ति की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। जिला जज ने बचाव पक्ष के साथ अभियोजन के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना हलधरपुर क्षेत्र का है। बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के पुरूषोत्तम पट्टी गांव निवासी वादी मुकदमा चंदन यादव की बहन अंकिता यादव की दहेज की मांग को लेकर 24 जनवरी को मार डाला गया। मामले में आरोपी रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के धनईपुर गांव निवासी ओमप्रकाश यादव पुत्र सुभाष यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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