मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने एक मामले की सुनवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश प्रभारी निरीक्षक शहरकोतवाली को दिया। मामले के अनुसार दक्षिण टोला क्षेत्र के खालसा उत्तर दक्षिण टोला कोल्हाड़ निवासी संतोष राजभर पुत्र बेचन राजभर ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156 तीन सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया। इसमें खालसा उत्तर दक्षिण टोला कोल्हाड़ निवासी दीपू पुत्र दीना ,गब्बर पुत्र दीना, रामू पुत्र दीना , बड़क पुत्र दीना, गुलाबी पत्नी दीना तथा दीना को आरोपी बनाया । वादी का आरोप है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण ने 21 मार्च 18 को फसल उखाड़ने की रंजिश को लेकर उसे और उसकी मां को मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई। जिससे उसकी मां के हाथ की हड्डी टूट गई । सीजेएम ने अर्जी पर परिवादी के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया ।