मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश न दहेज की मांग को लेकर हुई हत्या के मामले में आरोपित सास फूलमती देवी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के गजियापुर निवासी फूलमती देवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार वर्मा की बहन पर शीला की शादी 11 जुलाई 2013 को मंजू के साथ हुई थी दहेज की मांग को लेकर पति सास-ससुर ननद पिछले वर्ष 9 सितंबर को साजिश के तहत मार डाले। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को झूठे मुकदमे में फंसाया गया जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपित सास की जमानत अर्जी तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए नामंजूर कर दिया ।