प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के सहायक कर्मियों को आर्थिक रूप से लाभ देने के लिए उ.प्र. हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। योजना के अंतर्गत हथकरघा वस्त्रों की बुनाई, रंगाई, डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करने वाले 15 से 22 वर्ष आयु के सहायकों को दो वर्षों तक एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। यह मानदेय हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के सदस्यों जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत लोगों को ही दिए जाएंगे। लाभार्थी मानदेय के लिए आवेदन पत्र संबंधित समिति के सचिव,सभापति के माध्यम से माह सितंबर तक कार्यालय-सहायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, निजामुद्दीनपुरा में आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी सहायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग ने दी है।