मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो वीरनायक सिंह ने जालसाजी और शराब बरामदगी के मामले में सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा मीरा देवी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का आरोप है कि आरोपीगण ने रामानंद के स्थान पर दूसरे को खड़ा करके बैनामा कर दिया। मामले में आरोपीगण चकउथ गांव रामनरायन और रामसनेही पुत्रगण ललित की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसपर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी नंदलाल के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। स्वाट टीम प्रभारी आनंद सिंह ने 30 जनवरी 2018 को 62 पेटी शराब बरामद किया। मामले में आरोपी बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जजौली गांव निवासी बृजेश गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता, उभांव थाना क्षेत्र के केसपुर डीयर गांव निवासी अमित यादव पुत्र सुरेश यादव, मुबारक पुर गांव निवासी सुनील पुत्र विक्रमा और हबसापुर गांव निवासी बृजेश कुमार पुत्र भोला की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।