मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार रसडी चकरा मनोरथ गांव निवासी किरन देवी पत्नी यशवंत की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि नौ सितंबर 2018 की शाम चार बजे आरोपीगण ने लाठी डंडा से मारपीटकर वादिनी के पति यशवंत को गंभीर चोट पहुंचाए। मामले में आरोपी रसडी चकरा मनोरथ गांव निवासी गोविंद उर्फ अनुज पुत्र शिवप्रसाद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के खारिज कर दिया।