मऊ। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता रवि प्रताप ने सोमवार को एक प्रेसनोट जारी कर बताया है कि बुनकर कनेक्शन पर घरेलू बत्ती, पंखा आदि का उपयोग करना अवैध है। बुनकर कनेक्शन पर कटर मशीन, इंब्रायडरी मशीन एवं जरी मशीन का उपायोग भी अवैध है। इसलिए बुनकर कनेक्शनधारी उपभोक्ता घरेलू बिजली उपयोग के लिए अलग से कनेक्शन कराएं।