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गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन दिनेश कुमार चौरसिया ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद चार आरोपियों में तीन को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को कुल साढे नौ हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। एक आरोपी की मौत हो जाने के चलते मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, लखनी मुबारकपुर गांव निवासी सूर्यभान चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । इसमें गांव निवासी महेंद्र नाथ चौहान और रामधारी चौहान, अमरजीत चौहान तथा रामसरीख चौहान को नामजद किया गया। वादी का कथन है कि जमीन में नाली खोदने के विवाद को लेकर 19 अप्रैल 2009 को आरोपीगण ने उसके भाई रामेश्वर चौहान की पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज कर बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राणाप्रताप सिंह ने 11 गवाह पेश किए। एडीए ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद उक्त सजा सुनाई गई। रामधारी की मौत हो जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया।
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