मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी छेदी लाल गुप्ता के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है । थानाध्यक्ष दोहरीघाट पंकज कुमार सिंह ने चेकिंग के दौरान 29 जून 2018 को मधुबन थाना क्षेत्र के करौदी गांव निवासी अभिमन्यु सिंह पुत्र महातम सिंह को पकड़ा । उसके पास से 26 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मामले में आरोपी अभिमन्यु सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जो सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।