मऊ। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों मतदेय स्थलों पर कोई धूम्रपान नहीं कर सकेगा। सभी मतदान केंद्रों को धूम्रदान निषिद्ध स्थल घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषिरेंद्र कुमार ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों और जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देश किया है कि मतदान के दिन वे सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों पर कोई भी मतदान कर्मी अथवा मतदाता अथा एजेंट धूम्रपान न कर सकें। डीएम ने स्वयं भी मतदाताओं , चुनाव एजेंटों और प्रत्याशियों का आह्वान किया है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सम्मान करते हुए वे स्वयं न तो धूम्रपान करें अथवा न ही किसी को ऐसा करने दें।