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तीन मामलों में छह की जमानत खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या तथा हत्या का प्रयास और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने, पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने तथा असलहा बरामदगी के कुल तीन मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया । पहला मामला थाना हलधरपुर क्षेत्र का है । वादी मुकदमा बलिया जनपद के थाना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव निवासी किशन गुप्ता पुत्र नंदलाल गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका छोटा भाई बलराम अपनी ससुराल में रहता था । 12 अक्टूबर 2018 को उसका गला कसकर आरोपीगण ने हत्या कर दिया तथा साक्ष्य मिटाने के लिए शव को आत्महत्या का रूप दे दिया। मामले में आरोपी बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के निकासी गांव निवासी बब्बन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामअवध की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है । एसओ विनय कुमार सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन है कि 27 सितंबर 2018 को मुहवां मोड़ पर डीडी पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी ऑटो और प्राइवेट बस में हुई टक्कर से आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचे पुलिस पर पथराव करते हुए जानलेवा हमला किया। तथा सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए उसमें आग लगा दी । मामले में आरोपीगण मेऊडी गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र हरिंदर, मुकेश पुत्र विजयी, रामराजा राम पुत्र नन्हकू और बबलू राम पुत्र रामबास की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया । तीसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है । एसआई प्रेम बहादुर यादव ने 31 जनवरी 2019 को पिस्टल के साथ आरोपी को पकड़ा । मामले में आरोपी गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र के कहला गांव निवासी शुभम मिश्रा पुत्र राधेश्याम की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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