अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगाने और उससे दुराचार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार, वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपीगण बहला-फुसलाकर भगा ले गए। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी संदीप हरिजन पुत्र जनार्दन की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।