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हत्या के प्रयास आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा ओमप्रकाश यादव का कथन है कि उसके भाई अमरनाथ यादव को फोनकर आरोपी सुनील का फोन आया। इसके बाद वह अपने भाई के साथ आठ जून 2018 को धुरी नगर चट्टी पर गया। वहा मुहम्मदपुर हसनपुर निवासी आरोपी सुनील यादव अपनी खडी वाइक के ऊपर बैठा था । तथा दो अन्य अज्ञात लोग बगल में खडे थे। सुनील के इशारे पर एक अन्य आरोपी ने अमरनाथ के सिर में गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गया। शोर करने पर अपनी आरोपी वाइक छोडकर भाग गये। घायल को सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया जहां से उसे बीएच यू रेफर कर दिया गया। मामले में आरोपी मुहम्मद पुर हसनपुर गांव निवासी सुनील यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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