मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री अहूजा ने दो विभिन्न मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामला कोतवाली मुहम्दाबाद गोहना क्षेत्र में ट्रक दुर्घटना के दौरान चक्का जाम और आगजनी, बलवा और हत्या के प्रयास के मामले में इसी थाना क्षेत्र के एकौना निवासी आरोपी आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। यह मामला गत 16 सितंबर 2017 की है। केपटाउन इंटर कॉलेज के सामने सड़क पर एक छात्र की दुर्घटना में मौत हो गई जिसे लेकर बवाल हो गया आगजनी व हत्या के प्रयास और पुलिस पार्टी पर हमला हो गया था द्य दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। 17 नवंबर 2016 को धोखाधड़ी कर लड़की भगाने के मामले में आरोपी पूनापार निवासी सतीश उर्फ खेरुअर की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।