मऊ। जनपद में 315 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो से अधिक लाइसेंसी असलहे हैं। शासन के निर्देश पर इन लोगों को इन असलहों को वापस करना होगा। इन असलहों को13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना है। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों की सूचना तैयार कर रहा है। इनको नोटिस भेजा जाएगा। जो असलहा धारक अपने शस्त्र नियत अवधि में जमा नहीं करेंगे , उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। जनपद में कुल 6699 असलहों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से मऊ जनपद, प्रदेश के अन्य जनपदों तथा जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य प्रदेशों से जारी किए गए हैं। इनके यूनिक आईडी भी जारी हो चुकें है। इधर शासन ने यह गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब एक व्यक्ति के नाम से दो से अधिक असलहे नहीं रखे जा सकते हैं। सरकार यह मान रही है कि लोग महज प्रदर्शन के लिए तीन तीन असलहों के लाइसेंस बनवा रखे हैं। इसलिए तीसरे लाइसेंस की जरूरत इन्हें नहीं हैं। हालांकि असलहों के शौकीन अपने परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम से असलहों के लाइसेंस ले रखे हैं। फिर भी 6699 असलहों में 315 असलहे ऐसे हैं जो दो से अधिक लाइसेंस धारकों के हैं। इन असलहों को धारकों को सरेंडर करना होगा। इसके लिए शासन ने 13 दिसंबर 2020 तक की अवधि निर्धारित किया है। जिला प्रशासन की ओर से दो से अधिक असलहे रखने वालों की सूची तैयार की जा रही है। इस आशय का पत्र पुलिस अधीक्षक को जिला प्रशासन की ओर से भेजने की तैयारी है। इस संबंध में जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप दो से अधिक लाइसेंसी असलहों को सरेंडर किया जाना है। इसके लिए 13 दिसंबर 2020 तक अवधि नियत की गई है।