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पीएमईजीपी के तहत मिलेगा 25 लाख का ऋण

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मऊ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जा रहा है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, बेरोजगारों, आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों, परंपरागत कारीगरों को अपने ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान तथा अन्य सभी महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को 35 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। योजनांतगत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्त पोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिए जाने का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत आनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है। आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन किया गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा। आन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अंधा मोड़ भीटी से संपर्क किया जा सकता है।
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