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Mau News: 23 में से 21 गवाह मुकरे, विधायक हत्या में 15 दोषमुक्त

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो निशांत मान की अदालत ने 13 वर्ष पहले पूर्व विधायक व सपा नेता कपिलदेव यादव और उनके चालक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय समेत 16 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में 23 गवाह थे। इनमें से 21 मुकर गए। सिर्फ विवेचक और मुकदमा लिखने वाले कांस्टेबल बयान पर कायम रह सके। गवाही से मुकरने वालों ने कहा कि दरोगा ने जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था। बयान नहीं लिया, फिर भी नाम डाल दिया। पिस्टल बरामदगी से संबंधित गवाह भी मुकर गए। इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष को साजिश का आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी अभय सिंह का निधन हो चुका है। कोपागंज थाना क्षेत्र के देईथान इंदारा गांव निवासी राम नगीना यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी के अनुसार 4 जुलाई 2010 को दोपहर 12:45 बजे वह अपने भाई पूर्व विधायक कपिलदेव यादव के साथ चचाईपार में पूजा के कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहा था। मझवारा बाजार में तीन मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली थी। देवनाथ यादव गाड़ी चला रहा था, जबकि पिछली सीट पर रविंद्र नाथ यादव और कौशल चौहान बैठे थे। इस दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उनके भाई कपिलदेव यादव की मौके पर मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल चालक देवनाथ यादव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। मामला अदालत में चल रहा था। अब फैसला आया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय ने 23 गवाहों को पेश किया। इनमें दो पुलिस कर्मियों के अलावा 21 गवाहों ने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया और वह पक्षद्रोही हो गए। बचाव पक्ष से पैरवी करते हुए अधिवक्ता फतेहबहादुर सिंह और दयाशंकर राय ने कहा कि उनके मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय समेत सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, अंकुर राय, राजू साहनी, मनीष राय, इंदू शेखर राय, रविशंकर सिंह, सूरज राय, अंजनी सिंह, सुबाष यादव, अभय सिंह, प्रभाशंकर राय, रिंकू राय, सर्वेश राय, सुरेंद्र कुमार उर्फ छब्बू राय, अविनाश राय उर्फ डिंपू और जितेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ हत्या, हत्या का षड्यंत्र और आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
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