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एनओसी लेकर संचालित थी फैक्ट्री:प्रोपराइटर तैयब पालकी

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जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर मंगलवार को सीज हुई पालकी इंटरप्राइजेज उद्योग के प्रोपराइटर तैयब पालकी ने कहा है कि उनकी फैक्ट्री वर्ष 2012 से संचालित है। उन्होंने लखनऊ स्थित प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था। लेकिन बाद में लखनऊ के बजाय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय दिल्ली स्थानांतरित हो गया। बोर्ड नई दिल्ली ने वर्ष 2017 में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए की क्लॉज और शर्ते लागू करते हुए पत्रक भेजा। इस दौरान उनके उद्योग की तरफ से सारे नार्म्स एडाप्ट किए गए। अभी उन्होंने मानक पूरा करने की सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जैसे ही दिया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दो नए मानक को पूरा करने का आदेश जारी किया। इन दोनों मानकों को अभी पूरा किया ही जा रहा था कि उनके उद्योग को सीज करने का आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी कर दिया। बताया कि मंडलायुक्त ने केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजा था। इसके बाद भी बोर्ड ने उनके पत्र पर कोई विचार नहीं किया।
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