जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। अदालत में संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ आवश्यकता के अनुरूप सुलह योग्य आपराधिक वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, दीवानी , शमनीय दण्डित, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत, शमनीय , राजस्व , मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज वाद, पंजीयन, स्टांप वाद चकबंदी वाद, धारा 446 से संबंधित मामले, पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट संबंधित मामले उत्तराधिकार संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। यह जानकारी प्राधिकरण के सचिव ने देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, भूमि अध्याप्ति वाद, बैंक वसूली संबंधित वाद, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अंतर्गत चालान, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालान, मनोरंजन कर अधिनियम के अंतर्गत चालान, वाद तथा माप (प्रचालन) अधिनियम के अंतर्गत चालान, उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत चालान, आबकारी अधिनियम संबंधित वाद, गैंबलिंग एक्ट, नगर निगम, नगरपालिका के अंतर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चालान, अंतिम आख्या, मोबाइल एवं केबल नेटवर्क संबंधित प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, आरटीओ चालान, अन्य वादों, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में लंबित वादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते एवं जुर्म स्वीकारोक्ति पर होंगे।