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नाबालिक को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना मधुबन थाना क्षेत्र का है। मुकदमे के वादी के अनुसार नाबालिक बहन को शादी का लालच देकर आरोपी बहला फुुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी रोशलाल पुत्र इंद्रमणि प्रसाद की ओर से जमानत के लिएअर्जी दी गई।अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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