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गैर इरादतन हत्या के प्रयास में आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सराय लखंसी थाना क्षेत्र का है। मालूम हो कि गालिबपुर मुहल्ला निवासी परमहंस पुत्र राजू की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि 11 नवंबर 2015 को पटाखा दागने की बात को लेकर आरोपीगण रामजनम आदि ने मिलकर चंद्रपाल, अमिलेश, इंद्रपाल, सत्येंद्र, सुमन, संतोषी को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी रामजनम पुत्र बरसाती राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। ब्यूरो
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