मऊ। विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 प्रतिशत छूट दिए जाने के लिए एक जनवरी से 31 मार्च 2019 तक सरचार्ज समाधान योजना लागू की गई है। सरचार्ज माफी योजना में पंजीकरण करा चुके उपभोक्ता अब 30 अप्रैल तक बकाया बिल जमा कर सकते हैं। जानकारी देते हुए विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता सुबोध कुमार ने बताया कि पूरा भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के सरचार्ज नहीं घटेंगे तथा उनसे दो हजार रुपया जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।