मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने लेखपाल धीरज कुमार सिंह की हत्या सहित दो मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा रीता सिंह पत्नी धीरज कुमार सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादिनी का कथन है कि उसके पति धीरज कुमार सिंह तहसील सदर में लेखपाल के पद पर तैनात थे। 11 फरवरी 2019 को घर पर पांच लोग आए और उनसे बात करने लगे। इस दौरान 6:30 बजे उन लोगों ने उसके पति धीरज कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रस्तीपुर गांव निवासी जगरनाथ पुत्र स्वर्गीय संत प्रसाद और नसोपुर गांव निवासी हरिभवन यादव उर्फ छन्नू यादव पुत्र बाबूराम यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा गोठा निवासी सुभाष यादव पुत्र चंद्रभान यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके छोटे भाई विजय यादव को 30 नवंबर 2018 को आरोपीगण ने चाकू से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इलाज के दौरान विजय यादव की मौत हो गई । मामले में आरोपी गोठा गांव निवासी अमन यादव पुत्र बेचन यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।