मऊ। घोसी विकासखंड के ग्राम सभा कल्यानपुर में ग्राम प्रधान का चुनाव एक मत से प्रेमशीला ने जीता था। एक मत से चुनाव हारने वाले सत्येंद्र कुमार सिंह ने एक याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची मेे 19 लोग ऐसे है। जिनका कल्यानपुर ग्राम के मतदाता सूची के साथ ही घोघवल रामपुर की मतदाता सूची में नाम था। इसमें से दस लोगों दोनों ग्राम सभाओं में मतदान किया। ऐसे में इनके मत को अवैध घोषित करते हुए। दुबार मतगणना कराई जाय। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने दस लोगों के मत को अवैध घोषित करते हुए मामले को शीघ्र निस्तारण के लिए एसडीएम घोसी के पास भेजा। मामले की सुनवाई करते एसडीएम घोसी ने आदेश दिया कि ग्राम सभा कल्यानपुर के ग्राम सभा के निर्वाचन के समस्त मतपत्र सील्ड पैक के साथ उनके न्यायालय में 17 नवंबर को पेश किया जाय। ताकि दस अवैध मतो को निकाल कर शेष मतपत्रों की दुबारा मतगणना की जा सके।